मारपीट करने वाले चार आरोपियों को छह-छह माह का सश्रम कारावास

विदिशा, 09 सितम्बर। जेएमएफसी लटेरी जिला विदिशा श्री देवेन्द्र सोलंकी के न्यायालय ने डंडे से मारपीट करने वाले आरोपीगण बाबूलाल एवं सागर सिंह पुत्रगण मथुरालाल मीना, मथुरालाल पुत्र मोतीराम, रामहेत पुत्र गुलाब सिंह निवासीगण मडावता, थाना आनंदपुर लटेरी, जिला विदिशा को छह-छह माह सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हरीराम कुशवाह ने की।
अभियोजन कार्यालय जिला विदिशा के अनुसार प्रकरण का संक्षप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी हरीसिंह मीना ने थाना आनंदपुर में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि घटना दिनांक को वह चम्पाखेड़ी में रामनवमी के भण्डारे में गया था, फिर वह तथा श्रीबाबू उसके गांव निशोषर्री वापस आ रहे थे। तो अभियुक्तगण बाबूलाल, सागर सिंह, मथुरा लाल एवं रामहेत उसे गाली देने लगे और मारपीट करने लगें। आरोपीगण ने डंडों से मारपीट की जिससे उसके दोनों पैरों में, बांए हांथ, पीठ, पसली और कमर में चोट आई थीं। फरियादी की रिपेार्ट पर से थाना आनदपुर में अपराध क्र.30/15 की प्रथम सूचना रिपोर्ट की लेखबद्ध की गई। विवेचना उपरंात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जेएमएफएससी लटेरी श्री देवेन्द्र सोलंकी के न्यायालय ने धारा 325/34 के अंतर्गत चारों आरोपियों के दोष सिद्ध पाए जाने पर छह-छह माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।