मारपीट कर अस्थि भंग करने वाले तीन आरोपियों को छह-छह माह का कारावास

झाबुआ, 09 सितम्बर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नदीम खान के न्यायालय ने मारपीट कर अस्थि भंग करने वाले आरोपीगण सबु पुत्र दुर्जन वसुनिया निवासी रजला, बादु उर्फ बहादुर पुत्र तौलिया, जैमाल पुत्र मगन को धारा 325/34 भादंसं का दोषी पाते हुए छह-छह माह के सश्रम करावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में पैरवी एडीपीओ जिला झाबुआ राजेन्द्र पाल अलावा ने की।
जिला मीडिया प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला झाबुआ सुश्री सूरज वैरागी ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी केरू ग्राम छापरी, थाना राणापुर का निवासी होकर कृषि कार्य करता है। एक जनवरी 2018 को केरू अपनी लड़की के पुत्र ननबु का इलाज करवाने पारा गया था। वह शाम लगभग चार बजे ग्राम रातीमाली स्थित पानी की टंकी के पास पहुंचा, वहां ग्राम रजला निवासी सबु पुत्र दुर्जन वसुनिया व उसके दो साथी निवासी धमोई मिले व केरू का रास्ता रोककर उसे गालियां दीं। केरू ने गालियां देने से मना किया तो आरोपीगण ने केरू को लात-घुसों से मारा, जिससे केरू के सिर, बांए तरफ कान, छाती व कमर में चोटें आईं। फरियादी केरू ने थाना झाबुआ में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध करवाई। झाबुआ पुलिस ने प्रकरण को विवेचना में लेते हुए अपराध अंतर्गत धारा 325/34 भादंसं पंजीबद्ध किया तथा अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया। विचारण के दौरान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री नदीम खान ने आरोपीगण सबु पुत्र दुर्जन वसुनिया निवासी रजला, बादु उर्फ बहादुर पुत्र तौलिया, जैमाल पुत्र मगन को धारा 325/34 भादंसं का दोषी पाते हुए छह-छह माह के सश्रम करावास तथा एक-एक हजार रुपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है।