अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

विदिशा, 07 सितम्बर। द्वितीय अपर सत्र/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी सचिन यादव को धारा 341, 354, 354डी, 323, 506 भादवि एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 7/8, 11/12 एवं एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3(1)(डब्ल्यू)(1), 3(2)(व्हीए) के आरोप मेें जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि चार जनवरी 2019 को अभियोक्त्री अपनी सहेली के साथ स्कूल से घर वापिस जा रही थी तो स्कूल के पास आरोपी ने स्कूटी उसके सामने खड़ी कर उनका रास्ता रोक लिया था और अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत की, उसे गाड़ी पर बैठने के लिए कहा था। अभियोक्त्री की सहेली ने आरोपी को रोका था तो आरोपी ने अभियोक्त्री की सहेली के साथ भी छेड़छाड़ की और दोनों का हाथ पकड़कर जबरदस्ती स्कूटी पर बिठाने लगा था। उनके चिल्लाने पर पर जब दो लोग बचाने आए तो आरेापी ने उनका भी गला पकड़ लिया था। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सिविल लाईन में लेखबद्ध कराई गई थी। रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा आरोपी सचिन यादव की ओर से जमानत आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया है।