छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का सश्रम कारावास

भिण्ड, 07 सितम्बर। पंचम सत्र/ विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) भिण्ड श्री समरेश सिंह के न्यायालय ने थाना फूफ के प्रकरण क्र.173/2020 में छेड़छाड़ करने वाले आरोपी थानसिंह उर्फ खरगोले पुत्र महाराम कुशवाह उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम कपूरपुरा, थाना फूफ, जिला भिण्ड को धारा 354, 354क भादवि एवं धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए उसे तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन का संचालन विशेष लोक अभियोजक जिला भिण्ड श्रीमती हेमलता आर्य ने किया।
सहायक मीडिया प्रभारी (अभियोजन) जिला भिण्ड कु. मनोरमा शाक्य ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पांच मई 2020 को शाम करीब 5:30 बजे अभियोक्त्री अपने घर के बगल में अपने खेत पर भैंस के लिए चारा काट रही थी, तभी वहां थानसिंह उर्फ खरगोले कुशवाह आया और उसने बुरी नियत से अभियोक्त्री का हाथ पकड़ लिया। अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसकी मांं व चाचा आ गए, जिन्हें देखकर अभियुक्त भाग गया। अभियोक्त्री ने पुलिस थाना फूफ में छह मई 2020 को उपस्थित होकर अपराध क्र.127/2020 धारा 354 भादंसं एवं पास्को अधिनियम की धारा 7 व 8 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई और प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए दोषसिद्ध का निर्णय पारित किया। पंचम सत्र न्यायालय द्वारा विचारण पश्चात् अभियुक्त थानसिंह के विरुद्ध अपराध किया जाना प्रमाणित पाते हुए धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।