नाबालिगा को भगाकर ले जाने वाले अभियुक्त को पांच वर्ष कारावास

भिण्ड, 07 सितम्बर। न्यायालय गोहद जिला भिण्ड के न्यायाधीश ने नाबालिगा को भगाकर ले जाने वाले आरोपी रामबबू को दोषी पाते हुए धारा 363, 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323, 342 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/ सहायक मीडिया सेल प्रभारी प्रवीण सिंह सिकरवार ने घटना के बारे में बताया कि फरियादिया की चार पुत्रियां हैं। जिसमें सबसे बड़ी पुत्री उम्र 16 वर्ष जो कक्षा नौवी में पढ़ती है। वह नौ जून 2015 को शाम चार बजे शौच के लिए स्कूल के पास खेत में गई थी, जो करीब एक घण्टा तक घर वापस नहीं आई तो फरियादिया उसे देखने के लिए स्कूल पर गई, लेकिन वहां नहीं मिली तथा गांव के चारों ओर तलाश करने पर भी उसकी पुत्री नहीं मिली। फरियादिया को संदेह हुआ कि अभियुक्त रामबबू उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया है। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अपराध क्र.97/15 अंतर्गत धारा 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां पर न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्क से सहमत होकर आरोपी को दोषी पाते हुए धारा 363, 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपए के अर्थदण्ड एवं धारा 323, 342 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास तथा 500-500 रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।