नाबालिगा से छेडखानी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

सागर, 23 मई। तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) जिला सागर नीलम शुक्ला की अदालत ने नाबालिग के साथ छेडखानी करने वाले आरोपी राजा अहिरवार को दोषी करार देते हुए धारा 354 भादंवि के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 354(घ) के तहत एक वर्ष सश्रम कारावास एवं 500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की।
जिला लोक अभियोजन सागर के मीडिया प्रभारी के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता बालिका ने 02 सितंबर 2022 को थाना केंटोंमेंट में रिपोर्ट लेख कराई कि अभियुक्त राजा अहिरवार पिछले तीन साल से उसका पीछा कर रहा है, वह जहां जाती है उसके पीछे-पीछे आ जाता है और उससे जबरजस्ती बात करने की कोशिश करता है। बालिका ने कई बार उसे समझाया लेकिन वह नहीं माना। एक सितंबर को सुबह 10:30 बजे जब वह स्कूल जा रही थी तो अभियुक्त राजा अहिरवार उसका पीछा करते हुए आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि वह उससे बात क्यों नहीं करती है, बालिका ने अपना हाथ छुड़ाया तो कहने लगा अगर किसी को कुछ बताया तो उसे जान से खत्म कर देगा। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किए गए, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना केंटोंमेंट पुलिस ने धारा 354(क), 354(घ), 506 भादंसं एवं धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपी के विरुद्ध दर्ज कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहां अभियोजन द्वारा साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट 2012) नीलम शुक्ला के न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उक्त सजा से दण्डित किया है।