क्रेशर संचालक ने जब्त माल को बेचा, गुपचुप तरीके से क्रेशर चलाकर जब्त माल की कर रहा है पूर्ति
भिण्ड, 06 सितम्बर। गोहद तहसील के पिपरसाना के सर्वे क्र.4653, 4655 एवं 4656 कुल रकबा 3.280 हेक्टेयर पर श्रीजी इन्फ्राटेक के पार्टनर प्रतीक खंडेलवाल ने के्रशर स्थापित किया था। इसी प्रकार सर्वे क्र.656, 677/3, 679, 680, 681 एवं 683 कुल रकबा 3.500 हेक्टेयर पर दोनों स्थानों पर मिट्टी का अवैध उत्खनन किया जाना खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में तीन दिसंबर 2020 के आधार पर प्रकरण की सुनवाई करते हुए जिलाधीश भिण्ड ने मप्र खनिज (अवैध खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नयम 2006 के नियम 18(5) के अनुसार अवैध रूप से मिट्टी से भंडारित खनिज मिट्टी का बाजार मूल्य 300 रुपए प्रति घन मीटर की दर से 9540 घन मीटर खनिज मिट्टी का बाजार मूल्य 28 लाख 62 हजार रुपए का 10 गुना राशि दो करोड़ 86 लाख 20, हजार रुपए का जुर्माना किया गया एवं मौके पर मिट्टी व डस्ट को राजसात किया गया। उधर दूसरे आदेश में मप्र गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(1) के प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए उत्खनित मिट्टी 50440 घन मीटर रॉयल्टी राशि 25 लाख 20 हजार 200 रुपए का 30 गुना राशि सात करोड़ 56 लाख रुपए का जुर्माना किया गया उक्त दोनों आदेशों को मप्र हाईकोर्ट की डबल बेंच द्वारा यथावत रखा गया। आदेश के उपरांत प्रशासन द्वारा जब्त माल को क्रेशर संचालक द्वारा चोरी छुपे बेच दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के उपरांत उक्त जब्त माल की पूर्ति करने के लिए क्रेशर संचालक बंद क्रेशर को चोरी-छिपे चलाकर शासन के आदेश की अव्हेलना कर रहा है।
इनका कहना है-
इस प्रकरण की कल में फाइल निकलवाकर साहब को दिखवाकर नियमानुसार कार्रवाई करवाता हूं।
देशमुख, खनिज अधिकारी भिण्ड
यह आदेश मेने ही किया है। क्रेशर अगर चालू हुआ है तो में कल खनिज टीम को भेजकर जांच करवाता हूं।
डॉ. सतीश कुमार एस, जिलाधीश भिण्ड