भिण्ड, 02 मई। प्रभारी सहायक संचालक पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विमुक्त घुमंतु एवं अद्र्ध घुमंतु जनजाति विकास भिण्ड ने बताया कि विमुक्त घुमंतु एवं अद्र्ध घुमंतु वर्ग के व्यक्तियों को रोजगार प्रारंभ करने हेतु शासन की योजनाओं का लाभ लेने हेतु आवेदन कर सकते हंै। जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के मध्य है एवं उक्त जाति का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो एवं आयकरदाता न हो लाभ ले सकते हैं। अन्य जानकारी के लिए कार्यालय पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण कलेक्ट्रेट भवन से संपर्क कर किया जा सकता है।
22 मई को सामान्य अवकाश घोषित
भिण्ड। राज्य शासन द्वारा 19 दिसंबर 2022 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए 22 मई सोमवार को महाराणा प्रताप जयंती पर पूर्व में घोषित एच्छिक अवकाश के स्थान पर संपूर्ण मप्र में सामान्य अवकाश घोषित किया गया है।