ग्वालियर, 17 मार्च। विशेष न्यायाधीश (लैगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) एवं त्रयोदशम अपर सत्र न्यायाधीश ग्वालियर श्रीमती आरती शर्मा की अदालत ने नाबालिगा के साथ गलत काम करने वाले आरोपी सोनू मिर्जा को धारा 366 भादंवि में तीन वर्ष कारावास एवं 3/4 पॉक्सों एक्ट में 10 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ने थाना बहोड़ापुर पर उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि 14 अक्टूबर 2019 को सुबह आठ बजे अभियोक्त्री अपने घर से स्कूल पढऩे के लिए गई थी, जो वापिस नहीं लौटी, जिसके आधार पर पुलिस थाना बहोड़ापुर ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोक्त्री ने दर्शित किया कि अभियुक्त सोनू ने उसे स्कूल में बुला लिया था फिर उसे कुछ खिलाकर, बहला-फुसलाकर जयपुर ले गया। अभियोक्त्री को जयपुर में जाकर होश आया, आरोपी ने जयपुर में ही उसके साथ गलत काम किया था। जिस पर थाना बहोड़ापुर पुलिस ने आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कां से सहमत होकर आरोपी को उपरोक्त सजा सुनाई है।