मेहगांव में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 को

भिण्ड, 28 अगस्त। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय भिण्ड के मार्गदर्शन में एवं अपर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव अशोक गुप्ता द्वारा तहसील मेहगांव में भी 11 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण पराकम्य लिखित अधिनियम की धारा 138 के तहत प्रकरण बैंक रिकवरी संबंधी मामले, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा संबंधी प्रकरण दीवानी मामले, जल कर, संपत्ति कर तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य प्रकरण एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरण एवं न्यायालय लंबित प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
अपर जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति मेहगांव अशोक गुप्ता ने बताया कि 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत जलकर, संपत्ति कर, 138 लिखित पराक्रम्य अधिनियम, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, अपराधिक सामान्य प्रकरण तथा मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति क्लेम से संबंधित प्रकरणों का अत्यधिक मात्रा में निराकरण की किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है। नेशनल लोक अदालत में उभय पक्षों के मध्य राजीनामा होने पर सद्भावना का वातावरण निर्मित होकर कटुता समाप्त हो जाती है तथा समय, श्रम, धन की भी बचत होती है। समाज में शांतिपूर्ण सद्भावना का वातावरण निर्मित होता है एवं भाईचारे की भावना का विकास होता है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण निराकृत होने पर न्याय शुल्क वापसी का भी प्रावधान है। इसलिए सामान्य जन से अपील की जाती है कि 11 सितंबर शनिवार को आयोजित नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण कर लाभ प्राप्त करें।