जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश को नहीं दी गई तवज्जो

मौ/भिण्ड, 28 अगस्त। जिला शिक्षा अधिकारी भिण्ड के आदेश क्र. स्थापना/2018-947 948 भिण्ड दि.14 सितंबर 2018 को जारी किया गया आदेश के सरल क्र.212 पर अंकित शिक्षक का जान-बूझकर समयमान वेतनमान तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर वेतनमान के नाम से वंचित किया गया। दूसरी ओर शासकीय माध्यमिक विद्यालय देहगांव में कार्यरत प्रधानाध्यापक श्रीमती असरीता जोसेफ अनुसूचित जनजाति की महिला प्रधानाध्यापक हैं, जिनका नियुक्ति 15 जनवरी 1988 की है, जिनको 30 वर्ष 2018 में हो गया। उक्त प्रधानाध्यापक को समयमान वेतनमान लाभ से वंचित किया गया है। विद्यालयीन शिक्षक संघ के जिला महामंत्री पुरुषोत्तम श्रीवास ने वेतनमान लाभ दिए जाने की मांग की है, नहीं तो मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा।