कल रात्रि आठ बजे तक प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन की आवाजाही प्रतिबंधित

दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत

भिण्ड, 03 फरवरी। पुलिस अधीक्षक भिण्ड शैलेन्द्र सिंह चौहान ने बताया कि पांच फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भिण्ड में आगमन एवं आमसभा को संबोधित किया जाना प्रस्तावित होने से उक्त कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला भिण्ड में गोहद, लहार तथा अटेर की तरफ से एवं जिला दतिया, ग्वालियर, इटावा एवं जालौन (उप्र) की ओर से आने वाले रेत, गिट्टी एवं अन्य सामग्री के भरे तथा खाली भारी वाहनों का पांच फरवरी को सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक आवागमन प्रतिबंधित किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है। उपरोक्त तथ्य के अलावा यह भी संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित भ्रमण कार्यक्रम के दौरान भिण्ड जिले के प्रमुख मार्गों पर कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु राजनैतिक, हितग्राहियों एवं अन्य आमजन का भारी संख्या में आवागमन होगा, जिससे आवागमन अवरुद्ध होकर गंभीर हादसे की प्रबल आशंका विद्यमान हो सकती है तथा अनेकों बार गंभीर दुर्घटनाएं घटित हो चुकी हैं, जिसको लेकर कई बार पुलिस एवं प्रशासन को कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा है। इसिलए जन सुरक्षा एवं सुविधा को ध्यान में रखते हुए कानून व्यवस्था की दृष्टि से पांच फरवरी को सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक भिण्ड जिले के सभी प्रमुख मार्गों पर जिला भिण्ड में गोहद, लहार तथा अटेर की ओर से एवं जिला दतिया, ग्वालियर, इटावा एवं जालौन (उप्र) की ओर से आने वाले भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी/अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) को प्रतिबंधित करने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाना अपरिहार्य हो गया है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने आदेश जारी कर कहा है कि पांच फरवरी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र शासन के प्रस्तावित कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए जिला भिण्ड अंतर्गत सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) की आवाजाही एवं मुख्य मार्गों के दोनों तरफ अनावश्यक पार्किंग करने को पूर्णत: प्रतिबंधात्मक कार्रवाई पांच फरवरी को सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक की जाए तथा मुझे इस तथ्य की आकस्मिकता की भी पूर्ण रूपेण तुष्टि होती है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत कार्रवाई किए जाने हेतु पर्याप्त कारण विद्यमान हैं। चूंकि उपरोक्त परिस्थितियों के निवाणार्थ एवं उपचारार्थ तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। इसलिए ऐसी स्थिति में सभी प्रभावित व्यक्तियों एवं संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिश: सूचना देकर सुना जाना संभव नहीं है। अत: यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (2) में प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाता है। कलेक्टर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पांच फरवरी को सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक जिला भिण्ड अंतर्गत राजस्व सीमा से लगे सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत-गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) की आवाजाही तथा मुख्य मार्ग की सड़क के मध्य से दोनों ओर 50-50 मीटर की सीमा तक भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) को अनावश्यक पार्किंग के संबंध में यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी कर कहा कि कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत लगे सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत – गिट्टी) की आवाजाही नहीं करेगा और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) को अनावश्यक पार्किंग न तो करेगा या प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति जिला भिण्ड अंतर्गत लगे सभी प्रमुख मार्गों से गुजरने वाले भारी/ बड़े वाहन (रेत/ गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) की आवाजाही करके और न ही प्रमुख मार्गों में भारी/ बड़े वाहनों (रेत-गिट्टी/ अन्य सामग्री के भरे तथा खाली वाहनों) को अनावश्यक पार्किंग करके आवागमन को अवरुद्ध करेगा और न ही प्रयास करेगा अथवा प्रेरित करेगा। यह आदेश पांच फरवरी को सुबह पांच बजे से रात्रि आठ बजे तक प्रभावशील होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक भिण्ड/ जिला परिवहन अधिकारी जिला भिण्ड उपरोक्तानुसार वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को प्रभावी रूप से पालन करवाएंगे तथा खनिज अधिकारी भिण्ड जिला अतंर्गत केशर एवं रेत खदानों के संचालकों को उक्त आदेश की प्रति प्रदाय कर पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने की दशा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।