बहू को जलाकर मारने वाले ससुर को आजीवन कारावास

शाजापुर, 18 जनवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर, जिला शाजापुर के न्यायालय ने बहू को जलाकर मारने वाले आरोपी ससुर हिम्मत सिंह पुत्र नन्नुुलाल मेवाडा उम्र 52 वर्ष निवासी बंजारी को धारा 302 भादंवि मे आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।
अभियोजन जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 30 मई 2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मण्डी से एक तहरीर रीना पत्नी आनंद मेवाड़ा उम्र 24 वर्ष निवासी बंजारी को जली हुई अवस्था में इलाज के लिए भर्ती कराए जाने के संबंध मे प्राप्त हुई थी। जांच के दौरान रीना के मृत्यु पूर्व कथन कार्यपालक दण्डाधिकारी द्वारा लेख किए गए। इलाज के दौरान रीना की मृत्यु आठ जून 2020 को जश अस्पताल शुजालपुर मण्डी में हो गई। मृतिका ने अपने मृत्युकालिन कथन में बताया कि उसे, उसके ससुर हिम्मत सिंह ने घासलेट डालकर जला दिया है। मृतिका ने इलाज के दौरान जश अस्पताल शुजालपुर मण्डी में उक्त बातें अपनी मां एवं भाईयों को बताई थीं। प्रारंभिक जांच पश्चात आरोपी के विरुद्ध थाना शुजालपुर सिटी पर असल अपराध पंजीवद्ध कर संपूर्ण अनुसंधान उपरांत सक्षम न्यायालय मे चालान प्रस्तुत किया गया। अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया है।