सात वर्षीय बालक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कारावास

रायसेन, 09 जनवरी। अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन के न्यायालय द्वारा सात वर्षीय बालक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी शाहिद उर्फ गंजा को पुलिस थाना सुल्तानपुर के मामले में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर करावास एवं कुल छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौहरगंज अनिल कुमार तिवारी ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीडि़त बालक अपनी मौसी के घर के पास खेल रहा था, तभी एक बहुत बड़ा लड़का उसका हाथ पकड़कर स्कूल ग्राउण्ड में बने कमरे की तरफ ले गया और उसके साथ गलत हरकत रहा, फिर उसे उल्टा कर दिया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य करने लगा, पीडि़त बालक को दर्द हो रहा था, तो आरोपी ने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया था और कहा था कि घर जाकर किसी से मत कहना, नहीं तो गला दबा दूंगा और वहां से चला गया। पीडि़त बालक भी घर आ गया था, उस समय उसने डर के मारे किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में गुप्तांग में दर्द होने पर उसने अपनी मां को बताया। उक्त घटना की रिपोर्ट थाना सुल्तानपुर, जिला रायसेन में पीडि़त बालक के पिता ने आरोपी शाहिद उर्फ गंजा के विरुद्ध लिखवाई। थाना सुल्तानपुर पुलिस ने अनुसंधान को पूरा कर अभियुक्त द्वारा उक्त अपराध किया जाना साबित पाकर उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया था। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने पक्ष रखते हुए पीडि़त बालक एवं अन्य गवाहों के बयान और वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत कराते हुए मामले को संदेह से परे प्रमाणित कराया। फलस्वरूप न्यायालय ने आरोपी शाहिद उर्फ गंजा के विरुद्ध सात वर्षीय नाबालिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप को प्रमाणित पाते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित किया है। जान से मारने की धमकी देकर बालक को डराने के अपराध का भी अभियुक्त को दोषी पाते हुए एक वर्ष का कठोर कारावास का दण्डादेश भी दिया गया और कुल छह हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया गया, जिसकी संपूर्ण राशि पीडि़त बालक को दिए जाने का आदेश दिया गया है।