चार वर्षीस बालिका से दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष कारावास

रायसेन, 06 जनवरी। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला रायसेन श्री कृपाशंकर शाक्य के न्यायालय ने थाना बेगमगंज के अपराध क्र.152/2022, विशेष सत्र प्रकरण क्र.18/2022, धारा 376एबी भादंवि एवं 5(एम)/6 पॉक्सो एक्ट में निर्णय पारित करते हुए चार वर्ष की अबोध बालिका के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी नीलेश पुत्र मुन्नालाल आदिवासी उम्र 24 वर्ष निवासी पडरियागंज थाना गैरतगंज को धारा 376एबी भादंवि में दोषी पाते हुए 20 वर्ष कठोर कारावास से एवं पांच हजार रुपए से दण्डित किया है। प्रकरण गंभीर होकर शासन द्वारा चिन्हित एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी का रहा है। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी बद्री विशाल गुप्ता एवं एडीपीओ माधव सिंह गौड़ ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया ने अपने पति, पीडि़ता पुत्री उम्र चार साल के साथ थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि मैं गृहिणी हूं, मेरे पति खेती किसानी करते है। 18 अप्रैल 2022 दिन सोमवार को दोपहर लगभग दो बजे की बात है, मैं घर में ही थी, मेरे पति बाहर गए थे। मेरी पुत्री पड़ौसी आरोपी नीलेश आदिवासी के घर खेलने गई थी, वापस आकर फरियादिया की पुत्री ने उसे बताया कि नीलेश के कमरे में गाने के बॉक्स रखे थे, गाना बज रहा था, उसी दौरान नीलेश ने उसे छूकर उसके साथ गलत काम किया। जिस पर वह चिल्लाई तथा जिसकी बात उसने अपनी दीदी को बता दी। जिस पर पीडि़ता अपनी दीदी के साथ घर आई और उसे सारी बात बताई, जिस पर फरियादिया ने पति के साथ थाना गैरतगंज में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 376एबी भादंवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।