रीवा, 19 अगस्त। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला रीवा सुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने थाना सगरा, जिला रीवा के अपराध क्र.128/18 के आरोपी शैलेन्द्र उर्फ सोनू पुत्र बृजलाल प्रजापति उम्र 19 वर्ष निवासी जामू, थाना बैकुण्ठपुर, जिला रीवा को नाबालिग अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने तथा उसके साथ बलात्कार कारित करने के अपराध का दोषी पाते हुए धारा 363 भादंवि के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 366 भादंवि के तहत तीन वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 रुपए जुर्माना, धारा 376(2)(एन) भादंवि के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियिम की धारा 6 के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन सहायक मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह ने बताया कि 16 दिसंबर 2018 को अभियोक्त्री की मां ने उसे रीवा में नानी के घर जाने के लिए उसे बघेल बस में बैठा दिया था। शाम को जब फरियादिया ने पीडि़ता की नानी से फोन पर उसके पहुंचने के बारे में पूछा तो नानी ने बताया कि पीडि़ता घर नहीं पहुंची है। तब फरियादिया अपनी मां के पास गई और पता-तलाश किया तो ग्राम लौआ में जानकारी मिली कि अभियुक्त शैलेन्द्र प्रजापति उर्फ सोनू अभियोक्त्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया है, तब फरियादिया ने घटना की रिपोर्ट थाना सगरा में लेखबद्ध कराई। पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान अभियोक्त्री को अभियुक्त के कब्जे से दस्तयाब किया। तब पीडि़ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी बहला-फुसलाकर उसे सूरत (गुजरात) ले गया था, जहां 24 दिसंबर 2018 तक कई बार उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत अभियेाग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिला अभियोजन अधिकारी सुशील कुमार शुक्ला के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में विचारण के दौरान शासन की ओर से पैरवी करते हुए अनन्य विशेष लोक अभियोजक रीवा रवीन्द्र सिंह द्वारा मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों एवं तर्कों से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) जिला-रीवा सुश्री महिमा कछवाहा के न्यायालय ने आरोपी शैलेन्द्र उर्फ सोनू प्रजापति को उपर्युक्त सजा से दण्डित किया है।