विदिशा, 19 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विदिशा सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी के न्यायालय ने अवयस्क बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी प्रदीप अहिरवार को धारा 354, 354(ख) भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि 30 अप्रैल 2019 को शाम करीब 7:30 बजे पीडि़ता अपने छोटे भाई के साथ खेत पर गई थी। उसका भाई थोड़ी दूर पर रुक गया। तभी आरोपी प्रदीप ने वहां आकर पीडि़ता का हाथ पकड़कर झूमा झटकी करने लगा। पीडि़ता के चिल्लाने की आवाज सुनकर पीडि़ता का भाई घटना स्थल पर आ गया। तब आरोपी प्रदीप उसका हाथ छोड़कर भाग। पीडि़ता घटना के पश्चात अपने मम्मी-पापा के साथ आरोपी के विरुद्ध थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। उक्त प्रकरण में पैरवी विषेष लोक अभियोजक श्रीमती प्रतिभा गौतम द्वारा की गई। जिनके तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने आरोपी को तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।