शाजापुर, 19 अगस्त। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर के न्यायालय ने नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी संजय पुत्र देवकरण सूर्यवंशी उम्र 28 साल निवासी रानीबडोद, थाना अकोदिया मण्डी, जिला शाजापुर को धारा 363 भादवि में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड, धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदण्ड एवं धारा 5 एल/6 पॉक्सों में 22 वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। न्यायालय ने अर्थदण्ड की जमा राशि सात हजार रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलावधि पश्चात अभियोक्त्री को दिलाए जाने का आदेश भी दिया है।
सहायक जिला मीडिया प्रभारी/एडीपीओ शुजालपुर संजय मोरे ने बताया कि चार फरवरी 2020 को आरोपी पीडि़ता को शादी का झांसा देकर मोटर साइकिल से सीहोर ले गया और सीहोर से ट्रेन में बैठाकर गुजरात ले गया, जहां पर आरोपी ने पीडि़ता की मर्जी के बिना उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया। पीडि़ता ने आरोपी से शादी करने का बोला तो आरोपी ने कहा कि गांव चलकर शादी कर लेंगे फिर आरोपी पीडि़ता को लेकर वापस गावं आया, पीडि़ता ने उससे शादी का कहा तो उसने शादी करने से मना कर दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीडि़ता ने थाना अकोदिया पर की, जिस पर से थाना पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान सक्षम न्यायालय में पेश किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से उपसंचालक ‘अभियोजनÓ शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर संजय मोरे ने की।