बैठक में परिजनों के अनाधिकृत प्रवेश पर 10 महिला सदस्यों को नोटिस

मेहगांव जनपद पंचायत सीईओ ने सात दिवस में मांगा जबाव, अन्यथा होगी कार्रवाई

भिण्ड, 15 दिसम्बर। जनपद पंचायत मेहगांव के सभाकक्ष में विगत दिवस आयोजित साधारण सभा की बैठक के दौरान मीटिंग हॉल में जनपद सदस्यों के परिजनों द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर बैठक में व्यवधान उत्पन्न करने के मामले को गंभीरता से लेते हुए जनपद सीईओ ने 10 महिला जनपद सदस्यों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिवस के अंदर स्पष्टीकरण मांगा है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहगांव जिला भिण्ड द्वारा नोटिस जारी कर महिला जनपद सदस्य श्रीमती रामदेवी पत्नी रमन सिंह, श्रीमती सीताश्री पत्नी नवल सिंह, श्रीमती प्रेमवती पत्नी जितेन्द्र सिंह, श्रीमती नीरज पत्नी सोनू जर्मन, श्रीमती मिथलेश पत्नी मायाराम सिंह, श्रीमती पूनम पत्नी अखलेश, श्रीमती सुमन पत्नी मनमोहन सिंह, श्रीमती सपना पत्नी शैलेन्द्र सिंह, श्रीमती भूदेवी पत्नी रामकेश, श्रीमती कैलाबाई पत्नी राजवीर सिंह को मप्र शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं कलेक्टर भिण्ड के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। इन बैठकों में महिला सदस्यों की होना चाहिए। महिला सदस्यों के स्थान पर उनके पति एवं अन्य परिजन इन बैठकों में भाग लेते हुए पाए जाते हैं तो संबंधित सदस्य के विरुद्ध मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुरूप पद से हटाए जाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।
इसी क्रम में सात दिसंबर 2022 को मेहगांव के जनपद सभाकक्ष में आयोजित साधारण सभा की बैठक में समस्त सदस्यों को निर्देशित किया गया था कि सदस्यों के अलावा अन्य अनाधिकृत व्यक्ति सभाकक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। बावजूद इसके महिला सदस्यों के परिजनों द्वारा मीटिंग हॉल में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर मीटिंग में व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिससे बैठक की कार्रवाई संपन्न नहीं हो पाई। उक्त सभी महिला जनपद सदस्यों से सात दिवस में जनपद सीईओ के समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। अन्यथा की स्थिति में शासन के नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।