गंजबासौदा, 16 अगस्त। द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) गंजबासौदा जिला विदिशा श्रीमती नीलम मिश्रा के न्यायालय ने नाबालिग बालिका के साथ बलात्संग करने वाले आरोपी की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी है।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला रीवा गार्गी झा के हवाले से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी/ एसपीओ गंजबासौदा दिनेश कुमार असैया ने बताया कि एससी क्र.42/2021 में आरोपी रवि मेहतर ने आज जमानत याचिका न्यायालय में प्रस्तुत की थी। न्यायालय द्वारा जमानत याचिका पर सुनवाई पश्चात प्रकरण कि गंभीरता को देखते हुए आवेदक/ आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है। आरोपी के विरुद्ध धारा 376(2)(एन), 363 भादवि एवं 5/6 पॉक्सो अधिनियम का गंभीर अपराध न्यायालय में आरोप तर्क हेतु गतिशील है, मामला थाना मुरवास का अपराध क्र.101/21 के अतंर्गत का है। आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई। जिसका अभियोजन की ओर से कड़ा विरोध किया गया। जिस पर न्यायालय आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी है।