हत्या मामले में सात आरोपियों को आजीवन कारावास

भिण्ड, 05 दिसम्बर। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय ने हत्या एवं हत्या के प्रयास के मामले में आरोपीगण चन्द्रभान पुत्र जयराम शर्मा उम्र 38 वर्ष, पाताराम पुत्र गोरेलाल उम्र 43 वर्ष, आदिराम पुत्र रामनाथ उम्र 59 वर्ष, सत्य नारायण पुत्र गोरेलाल उम्र 56 वर्ष, सीताराम पुत्र गोरेलाल उम्र 46 वर्ष, उमेश पुत्र रामौतार शर्मा उम्र 39 वर्ष, राजनारायण पुत्र श्रीराम उम्र 77 वर्ष निवासीगण ग्राम चंदहारा, थाना गोहद को धारा 147, 148, 302/149, 307/149 (तीन काउंट्स) भादंवि में दण्डित करते हुण् प्रत्येक अभियुक्त को क्रमश: छह माह, एक वर्ष, आजीवन कारावास, 10-10 वर्ष सश्रम कारावास एवं कुल 12-12 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
अपर लोक अभियोजक गोहद केसी उपाध्याय के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक जून 2015 को ग्राम चंदहारा स्थित जगमन बाबा के स्थान पर ब्राह्मणों का न्योता होने से फरियादी सूर्यदेव उर्फ सूरज दोपहर दो बजे निमंत्रण खाकर वापस लौट रहा था, तो जगमन बाबा के स्थान के पास चन्द्रभान ने बुलाया और कहा कि उसकी हरीशंकर से क्या बात हुई थी, तब फरियादी ने कहा कि उसकी कोई बात नहीं हुई थी, तो चन्द्रभान बोला कि कोई पुरानी बात हुई होगी, इसके बाद फरियादी ने कहा कि उसे नहीं मालूम, बकवास मत करो। इसी बात पर अभियुक्त चन्द्रमान अश्लील गालियां देकर विवाद करने लगा और पाताराम, चन्द्रभान व आदिराम इकट्ठे होकर फरियादी में चप्पल देने लगे, तो वह बच कर घर की तरफ भाग आया और सीधे संजीव बोहरे के घर की तरफ आया तो वहां मौजूद गोलू उर्फ गौरव, सचिन, अखिलेश, बृजमोहन द्वारा पूछने पर उन्हें घटना बता रहा था। तभी चन्द्रभान, पाताराम, आदिराम, सत्यनारायण, उमेश, मोहन, राजनारायण, सीताराम सभी कट्टा, बंदूक लेकर आए और फायर करने लगे, जिसकी एक गोली गौरव की जांघ में एवं एक गोली अखिलेश को लगी। फरियादी घायलों को कार से अस्पताल ले जा रहा था तभी दूसरी तरफ घर से गोलियां चलाने लगीं, जिससे कार का कांच टूट गया और बृजमोहन के मुंह में गोली लगी। इसके बाद सचिन गाड़ी से घायलों को अस्पताल लेकर गया और फरियादी थाना गोहद में रिपोर्ट करने गया। फरियादी द्वारा उक्त घटना के संबंध में लेख कराई गई रिपोर्ट के आधार पर थाना गोहद में अपराध क्र.167/15 अंतर्गत धारा 147, 148, 294, 323, 307/149 भादंसं पंजीबद्ध किया गया। आहत गौरव को जेएएच अस्पताल ग्वालियर ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने आहत गौरव को मृत घोषित कर दिया। जिस पर से धारा 302 भादंवि का इजाफा कर आरोपीगण को गिरफ्तार कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने उपरोक्तानुसार आरोपीगण को दण्डित किया है।