घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण की जमानत निरस्त

विदिशा, 13 अगस्त। विशेष सत्र न्यायालय अनुसूचित जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण अधिनियम) विशेष न्यायाधीश श्रीमती माया विश्वलाल ने के न्यायालय ने घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपीगण संतू उर्फ जसपाल सिंह पुत्र कल्याण सिंह रघुवंशी उम्र 40 वर्ष एवं बल्लू उर्फ रामप्रसाद कुशवाह उम्र 45 वर्ष निवासीगण ग्राम कोलिंजा चक, तहसील व जिला विदिशा को धारा 456, 354, 506, 34 भादवि तथा अजा एवं जजा अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(2-डब्ल्यू-आईआई)ए 3(2)(1आई) मेें जमानत निरस्त कर दी है। उक्त मामले में विशेष लोक अभियोजक/ उपसंचालक (अभियोजन) आईपी मिश्रा ने जमानत याचिका पर अपराध की गंभीरता के आधार पर कड़ा विरोध किया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पीडि़ता ग्राम कोलिंजा में रहती है तथा घरू कार्य व मेहनत मजदूरी का काम करती है। 28 सितंबर 2016 को रात करीब आठ बजे पीडि़ता खाना पीना खाकर अपने बच्चों के साथ घर में सो रही थी, उसका पति पास में बने दूसरे कमरे मेें सो रहा था। रात करीब 11 बजे उसके घर में गांव के संतू रघुवंशी एवं बल्लू कुशवाह घुस आए और कमरे की लाईट बुझा दी। अभियुक्त संतू ने बुरी नियत से उसके साथ छेड़छाड़ की। उसकी नींद खुली तो उसने लाईट जलाई तो संतू और बल्लू कुशवाह को पीडि़ता ने देख लिया। अभियुक्त बल्लू ने उसका मुंह पकड़ लया और संतू उसे दूसरे कमरे में ले जाने लगा तो वह चिल्लाई तो उसका लड़का व लड़की उठ गए। अभियुक्तगण जाते समय पीडि़ता को गालियां देने लगा। घटना की रिपोर्ट आरक्षी केन्द्र नटेरन में की गई, जिस पर से अपराध क्र.252/2016 के तहत धारा 456, 354, 506, 34 भादवि तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3(1)(आर), 3(1)(2-डब्ल्यू-आईआई)ए 3(2)(1आई) मेें जमानत निरस्त की गई है।