भिण्ड, 20 अक्टूबर। मप्र शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने हेतु मप्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत समस्त पात्र हितग्राहियों के आधार व मोबाइल नंबर उनके डाटा बेस में 30 नवंबर तक दर्ज किए जाना है। जिनके आधार नंबर दर्ज हैं उनकी ईकेवायसी की जानी है। इस हेतु समस्त राशन कार्ड पात्रता पर्चीधारी परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर व मोबाइल नंबर उनके डाटा वेस में दर्ज किए जाने है। जो उपभोक्ता अपना ईकेवायसी नहीं कराएंगे उनकी राशन सुविधा का लाभ भविष्य में बंद हो सकता है।
उक्त निर्देशों के अनुक्रम में शहरी क्षेत्र नगर पालिका भिण्ड, नगर परिषद अकोडा व नगर परिषद फूफकलां के शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी विक्रेताओं को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए गए कि शासन मंशा अनुसार पात्र परिवारों के सभी सदस्यों का ईकेवायसी एवं परिवार के एक सदस्य का मोबाइल नंबर पोस मशीन में दर्ज किया जाना है। बैठक के दौरान विक्रेताओं द्वारा बताई गई तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया गया। कोई भी समस्या आने पर खाद्य विभाग में पदस्थ डीपीएमयू सौरभ जैन मोबाइल नं.9755130064 तथा लिंकवेल कंपनी के तकनीकी सहायक आदित्य सिंह तोमर मोबाइल नं.9131399505 पर संपर्क किया जा सकता है। बैठक में वार्ड क्र.19, 20 के विक्रेता राजेश उपस्थित नहीं हुए, उनकी शासकीय उचित मूल्य दुकान निलंबित किए जाने हेतु नोटिस जारी किया जा रहा है। सभी विक्रेताओं को समय सीमा में मलब एवं मोबाइल नंबर शत-प्रतिशत दर्ज करने हेतु पाबंद किया गया। अन्यथा संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।