बीमाकृत किसान फसल की क्षति की सूचना टोल फ्री नंबर पर भेजें

भिण्ड, 15 अक्टूबर। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास भिण्ड से प्राप्त जानकारी अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत वर्षा और गैर मौसमी वर्षा होने की स्थिति में व्यक्तिगत भूखण्ड के आधार पर विशुद्धत: सुखाने के प्रयोजन से कटी हुई फसल का अधिकतम दो सप्ताह की अवधि (14 दिवस तक) खेत में कटी और फैली हुई स्थिति में नुकसान होने पर बीमाकृत किसान 72 घण्टे के भीतर बीमा कंपनी के टोल फ्री नं.18001801551 अथवा 18002337115 पर या प्ले स्टोर से डाउनलोड कर क्रॉप इंश्योरेंस एप द्वारा क्षति की सूचना भेजें।
सबंधित सूचना में बीमाकृत फसल प्रभावित रकबा का विवरण आवश्यक रूप से होना चाहिए, अगले 48 घण्टों में बताए गए उपरोक्त विवरण के प्रीमियम भुगतान का सत्यापन संबंधित बैंक के माध्यम से बीमा कंपनी को भेजा जाए। 48 घण्टों में यदि सभी कॉलमों से संबंधित सूचना सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं है, तो अद्र्ध भरा प्रपत्र बीमा कंपनी को भेजा जाए और बाद में नुकसान होने के सात दिवस के भीतर पूर्णत: भरा हुआ प्रपत्र बीमा कंपनी को भेजें।