सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध, फिर भी दुकानदार कर रहे उपयोग

नपा प्रशासन का नहीं इस ओर ध्यान, ना ही की कोई कार्रवाई

भिण्ड, 14 अक्टूबर। केन्द्र शासन द्वारा एक जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बाद भी गोहद नगर में लगातार इसकी सप्लाई दुकानदारों द्वारा की जा रही है। ताज्जुब की बात तो यह है कि नगर पालिका अधिकारियों को इस बात की जानकारी होने के बाद भी उनके द्वारा दुकानदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
गौरतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन गोहद में इसको लेकर जागरुकता की कमी के चलते बाजार में थैली के पैकेटों की लगातार सप्लाई की जा रही है और दुकानदार धड़ल्ले से पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं। इसको बंद करने के लिए नगरीय प्रशासन के प्रयासों में कमी के कारण बाजार में इनकी सप्लाई और उपयोग जारी हैं।

प्रतिदिन एक क्विंटल से अधिक पॉलीथिन की खपत

नगर में अमानक पॉलीथिन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। छोटे-बड़े सभी व्यवसायी इसका उपयोग कर रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक नगर में हर रोज 100 किलों से अधिक पॉलीथिन की खपत होती है। इससे पर्यावरण के साथ ही स्वास्थ्य के लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। पॉलीथिन जलाने से निकलने वाली जहरीली गैस से कैंसर का खतरा भी बना रहता है।

सात साल की सजा का प्रावधान

केन्द्र सरकार के प्रतिबंध के बाद अगर कोई भी निर्माता सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत सात साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।

दुकानदारों को नहीं है जानकारी

नगर के सदर बाजार, सती बाजार, गंज बाजार, इटायली गेट, गोहद चौराहा सहित अन्य जगहों के दुकानदारों का कहना है कि केन्द्र सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। इस बात की हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है, ना ही नगर पालिका की ओर से इस संबंध में अवगत कराया गया है। इसलिए मजबूरी में हम लोग पॉलीथिन का उपयोग कर रहे हैं।