यौन कर्मियों एवं सेक्स वर्क से जुड़े व्यक्तियों के लिए कार्यशाला सह विधिक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित
भिण्ड, 12 अक्टूबर। जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिविसेप्रा भिण्ड सुनील दण्डौतिया की अध्यक्षता में को एडीआर सेंटर भिण्ड में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बृद्धदेव कर्मासकर विरुद्ध पश्चिम बंगाल शासन में दिए गए निर्देशों के पालन में यौन कर्मियों एवं सेक्स वर्क से जुड़े व्यक्तियों के लिए कार्यशाला सह विधिक साक्षरता एवं जागरुकता कार्यक्रम का आयेाजन किया गया।
इस अवसर पर दण्डौतिया ने कहा कि यौन कर्मियों तथा यौन कार्य से जुड़े व्यक्तियों को संविधान द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिकार जैसे समानता का अधिकार, जीवन जीने एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार आदि प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में उपस्थित यौन कर्मियों से उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों के संबंध में पूछताछ की तथा उन्हें आश्वासित किया कि यदि संबंधित अधिकारी उक्त दस्तावेज बनाने से इंकार करता है तो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से अपनी समस्या का निदान प्राप्त कर सकते हैं। वे अपनी कानूनी समस्याओं के निराकरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में उपस्थित होकर या पत्र के माध्यम से या नालसा हेल्पलाईन नं.15100 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त उपस्थित जनों को नालसा (आदिवासियों के अधिकारों का संरक्षण एवं प्रर्वतन) योजना 2015 के आलोक में आदिवासियों के लिए नि:शुल्क विधिक सहायता योजना संविधान द्वारा प्रदत्त विशेष अधिकारों तथा उनके प्रवर्तन के लिए विधिक सेवाएं आदि के बारे में भी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में विधिक सहायता अधिकारी भिण्ड सौरभ कुमार दुबे, प्रभारी विंध्य विकास समिति भिण्ड जितेन्द्र शर्मा, पीएलव्ही शैलेन्द्र परमार उपस्थित रहे।