गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

रायसेन, 12 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला रायसेन के न्यायालय ने गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी मोहम्मद दाऊद खां निवासी भोपाल को धारा 302 भादंसं में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। इस मामले में शासन की ओर से परैवी विशेष लोक अभियोजक जिला रायसेन धनीराम विश्वकर्मा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम पिपलिया चांद में रहकर खेती किसानी करता है। 24 फरवरी 2015 को वह अपनी पेशन मोटर साइकिल से अपने दोस्त राकेश मीना के साथ हलाली डेम पौआ नाला जा रहा था। जैसे ही हलाली रोड खोहा के आगे कटे महुआ के जंगल डोगर के पास पहुंचा कि एक काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल से आरोपी दाऊद ने पीछे से आकर देशी कट्टे से जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर कर दिया। जिससे गोली दाहिने तरफ सीधी कमर के ऊपर लगी। जिस कारण खून निकलने लगा। उक्त सूचना के आधार पर थाना सलामतपुर में प्रथम सूचना लेखबद्ध कर अपराध क्र.25/15 पंजीबद्ध किया गया। थाना सलामतपुर के उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी सलामतपुर जेपी राय एवं देवेन्द्र कुमार मिश्रा ने की। संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।