आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के प्रकरण में आरोपी की जमानत खारिज

भोपाल, 12 सितम्बर। अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) भोपाल श्री संदीप कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने ईओडब्ल्यू भोपाल के अपराध क्र.15/14, धारा 409, 420, 120बी भादंवि एवं 13(1)डी, सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 में आरोपी छविलाल यादव पुत्र स्व. रामराम यादव निवासी 40, रोहित नगर, चंद्रिका गृह निर्माण मण्डल भोपाल द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर दिया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी डीके आर्य ने की। उन्होंने जिरह करते हुए अपने तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखा, जिसके अनुसार न्यायालय ने जमानत खारिज कर दी।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी भोपाल अरविंद सिंह दांगी के अनुसार संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि आरोपी आरसीवीसी नरोन्हा प्रशासनिक अकादमी छात्रावास भोपाल में पदस्थ होकर अतिथियों भवन में काउण्टर की ड्यूटी एवं मैस पर्यवेक्षण के रूप में वर्ष 2002 से 2012 तक कार्यरत था। आरोपी द्वारा छात्रावास में ठहरने हेतु आए अधिकारी-कर्मचारी, प्रशिक्षु एवं अतिथियों से कमरा किराया राशि प्राप्त कर रसीद कट्टे में प्रविष्ठि नहीं की गई और न ही उक्त राशि कार्यालय में जमा की गई। उक्त राशि का गबन किया गया। जिस पर से ईओडब्ल्यू द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।