प्रकरण में डीएनए रिपार्ट आई थी पॉजिटिव, न्यायालय ने आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया
भोपाल, 08 सितम्बर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भोपाल श्रीमती पदमा जाटव के न्यायालय ने अपनी अबोध बालिका के साथ यौन दुष्कर्म करने वाले मामा एवं नाना को (बच्ची की पहचान को गोपनीय रखने की दृष्टि से आरोपीगण के नाम दृष्टिगत नहीं किए जा रहे है।) धारा 376 (घ, क) भादंवि एवं 5जी, एम, एन/6 पॉक्सो एक्ट के अंर्तगत शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास एवं 50 हजार-50 हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना राशि अदा ना करने पर दो-दो वर्ष का अतिरिक्त भुगताए जाने का भी आदेश पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक टीपी गौतम, सहायक विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सरला कहार ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आठ अप्रैल 2021 को पीडि़ता एवं उसके माता-पिता ने थाना कोलार रोड पर उपस्थित होकर मौखिक रिपार्ट लिखवाई कि काम करके जब अपने घर वापस आने पर उनकी छह वर्ष बेटी बाहर से आकर अपने गुप्तांग को दिखाने लगी, उसकी माता ने जांच करने पर पाया कि बच्ची के गुप्तांग पर सूजन है और सफेद पानी तथा खून भी निकल रहा है। बच्ची ने बताया कि काफी खुजली हो रही है, बच्ची से इसका कारण पूछने से पहले तो डर के कारण उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन काफी प्यार से पूछने पर बताया कि आज से सात-आठ दिन पहले शाम को आरोपी मामा मुझे और भैय्यू को समोसा दिलाने का कह कर अपने बड़े पापा के घर ले जाकर कमरे की कुण्डी लगाकर आरोपी मामा एवं नाना ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया और मुझे 20 रुपए देकर बोला था कि किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। डर के कारण मैंने आपको नहीं बताया था। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोलार द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना उपरांत डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव होने पर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के बाद विचारण उपरांत न्यायालय ने आरोपी मामा एवं नाना को कठोर दण्ड से दण्डित किया है।