शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले पूर्व सरपंच एवं सचिव को सात-सात वर्ष का सश्रम कारावास

न्यायालय ने सचिव पर 50 हजार एवं पूर्व सरपंच पर 25 हजार कर जुर्माना भी लगाया

भिण्ड, 05 सितम्बर। प्रथम अपर सत्र एवं अतिरिक्त न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड श्री दीपराज कवडे के न्यायालय ने प्रकरण क्र.147/2016 में निर्णय पारित करते हुए शासकीय संपत्ति का दुरुपयोग करने वाले आरोपीगण सचिव कुंजबिहारी शर्मा उम्र 52 साल निवासी शेरपुर थाना एण्डेरी, पूर्व सरपंच पेजराम पुत्र घमण्डीलाल जाटव उम्र 65 वर्ष निवासी शेरपुर थाना एण्डोरी को धारा 420 भादंवि में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार-25 हजार रुपए के जुर्माने एवं कुंजबिहारी को धारा 409 भादंवि में सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं 25 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है।
प्रकरण में अभियोजन का संचालन कर रहे अपर लोक अभियोजक दीवान सिंह गुर्जर के अनुसार अभियोजन की कहानी इस प्रकार है कि फरियादी पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत गोहद केके कोल द्वारा एक लिखित आवेदन प्र.पी.12 इस आशय का प्रस्तुत किया गया था कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद के आदेश क्र./ जनपद पंचायत/ शिकायत/ 2015/ 1888/ दि. 22 अगस्त 2015 के पालन में सचिव कुंजबिहारी शर्मा एवं सरपंच पेजराम जाटव द्वारा ग्राम पंचायत शेरपुर की मूलभूत 12वीं वित्त पंच परमेश्वर की राशि बिना प्रशासनिक स्वीकृति के बगैर निर्माण कार्य कराए बिना ही पृथक-पृथक चैकों के माध्यम से 15 लाख 16 हजार 500 रुपए निकालकर हड़प लिए हैं, कोई बिल बाउचर नहीं लिए गए हैं और ना ही कैशबुक पर सरपंच के हस्ताक्षर कराए गए हें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद के आदेश के अनुसार जांच की गई एवं जांच प्रतिवेदन में पूर्व सचिव कुंजबिहारी शर्मा वर्तमान पदस्थापना ग्राम पंचायत बहुआ जनपद पंचायत मेहगांव एवं पूर्व सरपंच पेजराम जाटव को दोषी पाए जाने पर एवं शासन के राजस्व को नुक्सान कारित किए जाने पर अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क्र.127/2015 अंतर्गत धारा 409 एवं 420 भादंवि के तहत प्रकरण सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आवश्यक विवेचना पश्चात आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।