रायसेन, 17 अगस्त। जेएमएफसी तहसील बरेली, जिला रायसेन श्री जयकुमार जैन के न्यायालय ने ने आरोपीगण शुभम् उर्फ अतीक पुत्र महेश मांझी एवं रेशु राजपूत पुत्र इंदर सिंह को शराब पीने के लिए रुपए देने से मना करने पर गली गलौच कर मारपीट करने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में धारा 327/34 भादंसं में एक-एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील बरेली सुनील नागा ने पैरवी की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि फरियादी ने थाना बरेली में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं 21 अगस्त 2018 को रात्रि आठ बजे नया बस स्टेण्ड पर पान खाने गया था तभी वहां रेशू राजपूत, राहुल राजपूत और शुभम राजपूत तीनों आए और बोले कि हमको 500 रुपए शराब पीने के लिए दे, मैंने कहा कि मेरे पास 500 रुपए नहीं है, तो इसी बात पर से मुझे गालियां दीं। मैंने गाली देने से मना किया तो मुझे शुभम राजपूत ने पकड़ लिया और रेशू राजपूत और उसका भाई राहूल राजपूत ने मुझे डण्डा से मारपीट किए और तीनों गली देकर बोल रहे थे कि तूने अबकी बार शराब पीने के लिए रुपए नहीं दिए तो जान से खत्म कर देंगें। उक्त रिपोर्ट पर थाना बरेली द्वारा अपराध क्र.381/2018 धारा 294, 323, 327, 506, 34 भादंसं पंजीबद्ध कर अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।