हत्या कारित करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास

भोपाल, 22 जून। दसवें अपर सत्र न्यायाधीश भोपाल के न्यायालय ने आपराधिक सत्र प्रकरण क्र.208/21 थाना अवधपुरी, भोपाल के अपराध क्र.441/20 में हत्या कारित करने वाले आरोपीगण विजय परमार और भगवती बाई को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास तथा 500-500 रुपए अर्थदण्ड, धारा 307 भादंवि में 10-10 वर्ष सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदण्ड और धारा 323 भादंवि में छह-छह माह का सश्रम कारावास व 200-200 रुपए अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड की राशि जमा न करने पर प्रत्येक आरोपी को तीन-तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रामकुमार खत्री ने की।
एडीपीओ जिला भोपाल अरविन्द सिंह दांगी के अनुसार घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आरक्षी केन्द्र अवधपुरी में एक अक्टूबर 2020 को आरोपी विजय परमार और भगवती बाई ने मिलकर सोनू परमार के साथ मारपीट की थी। सोनू के चिल्लाने की आवास सुनकर उसका भाई शेखर उर्फ कमलेश भदौरिया व मां मीराबाई बचाने के लिए आए तो दोनों आरोपियों ने चाकू और डण्डे से उनके साथ भी मारपीट की। जिसमें मीराबाई को गंभीर चोटें आई थीं व शेखर भदौरिया को गंभीर चोट लगने से उसकी मृत्यु हो गई थी। थाना अवधपुरी में आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट 302, 307, 323, भादंवि के अपराध की पंजीबद्ध की गई थी। थाना अवधपुरी पुलिस अधिकारियों द्वारा उक्त प्रकरण की संपूर्ण विवचेना कर आरोपीगण के विरुद्ध धारा 302, 307, 323, भादंवि के अपराध का चालान संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया था। न्यायाधीश श्रीमती स्मृता सिंह ठाकुर के न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों, साक्ष्यों एवं दस्तावेजों से सहमत होते हुए आरोपीगण द्वारा किए गए अपराध में सिद्ध पाए जाने से उक्त दण्ड से दण्डित किया है।