बाल विवाह रोकने हेतु जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियां गठित

भिण्ड, 02 मई। अक्षय तृतीया तीन मई विवाह मूहूतों के अवसरों को केन्द्रित करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रति वर्ष जागरुकता अभियान चलाया जाता है। तदनुसार इस वर्ष भी होने वाले विवाह, सामूहिक विवाह तीन मई अक्षय तृतीया विवाह मुहूतों के अवसर पर बाल विवाह रोकने हेतु एवं बाल विवाह के प्रकरण पाए जाने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार सख्त कानूनी कार्रवाई करने हेतु कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस द्वारा जिला एवं खण्ड स्तरीय समितियों का गठन किया गया है।
जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति में अपर कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत भिण्ड, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिण्ड, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास भिण्ड को शामिल किया गया है। खण्ड स्तरीय समित भिण्ड के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भिण्ड, सीएसपी भिण्ड, तहसीलदार भिण्ड, सिविल सर्जन भिण्ड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत भिण्ड, प्रभारी परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना भिण्ड शहरी एवं परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना भिण्ड ग्रामीण को शामिल किया गया है।
खण्ड स्तरीय समिति गोहद के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व गोहद, एसडीओपी गोहद, तहसीलदार गोहद, खण्ड चिकित्सा अधिकारी गोहद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गोहद, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना गोहद एवं परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना मौ को शामिल किया गया है। खण्ड स्तरीय समिति मेहगांव के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मेहगांव, एसडीओपी मेहगांव, तहसीलदार मेहगांव, खण्ड चिकित्सा अधिकारी मेहगांव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मेहगांव, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना मेहगांव एवं परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना गोरमी को शामिल किया गया है। खण्ड स्तरीय समिति अटेर के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अटेर, एसडीओपी अटेर, तहसीलदार अटेर, खण्ड चिकित्सा अधिकारी अटेर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत अटेर, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना अटेर एवं परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना बरोही को शामिल किया गया है।
इसी प्रकार खण्ड स्तरीय समिति लहार के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार, एसडीओपी लहार, तहसीलदार लहार, खण्ड चिकित्सा अधिकारी लहार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लहार, परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना लहार को शामिल किया गया है। खण्ड स्तरीय समिति रौन के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लहार, एसडीओपी लहार, तहसीलदार रौन, खण्ड चिकित्सा अधिकारी रौन, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रौन, पभारी परियोजना अधिकारी एबावि परियोजना रौन को शामिल किया गया है। बालक-बालिकाओं की उम्र संबंधी दस्तावेजों का प्रतिपरीक्षण स्कूल की अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, आंगनबाड़ी केन्द्र के रिकार्ड से किया जाए। इन दस्तावेजों के अभाव में ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मेडीकल प्रमाण पत्रों को मान्य किया जाए। अनुविभागीय अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में विभिन्न समाजों के होने वाले वाले सामूहिक विवाह सम्मेलनों की स्वीकृति वर-वधू की आयु संबंधी दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत ही प्रदान की जाएगी।