बाल विवाह रोकने हेतु सहयोग की अपील

भिण्ड, 02 मई। महिला एवं बाल विकास विभाग ने लाड़ो अभियान के तहत अक्षय तृतीया तीन मई को विवाह मुहूर्तों के अवसरों एवं विशेष तिथियों के दौरान बाल विवाह न हो इसके लिए विवाह आयोजनों में संलग्न लोगों से सहयोग की अपील की है।
जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामूहिक विवाह कराने वाले आयोजकों, सभी धर्मगुरू, समाज के मुखिया, हलवाई, केटरर एवं बैण्ड सहित अन्य सभी लोगों से अपील की है कि वह इसमें सहयोग प्रदान करें। यदि कही बाल विवाह होने की संभावना हो तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास को दी जाए, जिससे कार्रवाई की जा सके। बाल विवाह किए जाने पर दो वर्ष का कारावास व एक लाख रुपए का जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

बाल विवाह रोकने हेतु कंट्रोल रूम स्थापित

जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भिण्ड ने बताया कि अक्षय तृतीया तीन मई विवाह मुहूर्तों के अवसरों के दौरान होने वाले विवाहों में बाल विवाह रोकथाम के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। इसमें जितेन्द्र कुमार शर्मा आंकड़ा विश्लेषक मो.8319520549 एवं आनंद मिश्रा लेखापाल मो.9977516253 को रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को बाल विवाह होने संबंधी स्पष्ट जानकारी प्राप्त होती है, तो उक्त नंबरों पर फोन अथवा व्हाट्सएप कर या संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अथवा परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास को अवगत कराया जा सकता है। उन्होंने बताया कि खण्ड स्तर पर भी बाल विववाह रोकने हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया गया है। उक्त समितियां बाल विवाह रोकने संबंधी कार्य करेंगी।