नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर कुल 14 हजार का जुर्माना भी लगाया

सागर, 09 फरवरी। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/ नवम् अपर सत्र न्यायाधीश सागर श्रीमती नीतूकांता वर्मा के न्यायालय ने नाबालिगा से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त प्रीतम उर्फ झगरू कुर्मी पुत्र बलराम पटेल उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम रूपउ, थाना नरयावली, जिला सागर को धारा 376एबी भादंवि के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में दो वर्ष का पृथक से सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। साथ ही धारा 363 व 366ए भादंवि में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में छह-छह माह का पृथक से सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया गया है। प्रकरण में विशेष लोक अभियोजक राजीव रूसिया ने राज्य शासन की ओर से पक्ष रखा।
मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी जिला सागर सौरभ डिम्हा के अनुसार घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया द्वारा थाना नरयावली में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई गई कि आठ अक्टूबर 2019 को शाम लगभग 7:30 बजे वह गांव में पानी भरने के लिए गई थी, जब वापस लौटकर आई तो देखा कि उसकी नातिन अभियोक्त्री घर पर नहीं थी, उसने अभियोक्त्री की सभी जगह तलाश की परंतु वह नहीं मिली। तब एक व्यक्ति ने उसे बताया कि झगडु उर्फ प्रीतम कुर्मी अभियोक्त्री को मंडिया के बाहर खिला रहा है, तब वह अभियोक्त्री को तलाश करने मंडिया के पास गई तो वहां पर अभियोक्त्री नहीं दिखी। फिर उसने अभियोक्त्री को आवाज लगाई तो अभियोक्त्री के रोने की आवाज आई और उतने में दीवाल कूदकर प्रीतम उर्फ झगडू वहां से भाग गया। अभियोक्त्री उसके पास रोते हुए आई और फिर उसने अभियोक्त्री से पूछा कि क्या हुआ तो अभियोक्त्री ने बताया कि झगडू उसे एक जगह ले गया था और वहां मंडिया में अंदर उसका मुंह दबाया और उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर उसकी आवाज सुनकर भाग गया। फरियादी ने सारी बातें अपने लड़कों को बताई। उक्त घटना के संबंध में फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किए। न्यायालय ने उभय पक्ष को सुना और प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए व अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर अभियुक्त प्रीतम उर्फ झगरू कुर्मी को धारा 376एबी भादंवि के अंतर्गत 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में दो वर्ष का पृथक से सश्रम कारावास भुगताया जाएगा। साथ ही धारा 363 व 366ए भादंवि में पांच-पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में छह-छह माह का पृथक से सश्रम कारावास से दण्डित करने का आदेश दिया गया है।