महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को एक वर्ष की सजा

शाजापुर, 28 जनवरी। जेएमएफसी शाजापुर सुश्री हर्षिता सिंगार के न्यायालय ने महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी प्रेमनारायण पुत्र देवीसिंह निवासी सोदना खेड़ी, मो. बड़ोदिया, जिला शाजापुर को धारा 354 भादंवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ शाजापुर सचिन रायकवार के हवाले से एडीपीओ शाजापुर श्रीमती सुषमा बड़ोनिया ने बताया कि फरियादिया ने अपने ससुर के साथ थाना लालघाटी पर आकर रिपोर्ट दर्ज कराई 12 जुलाई 2019 को दोपहर दो से तीन बजे के बीच फरियादिया अपने खेत से गाय ढोर को पानी पिलाकर खेत से लकड़ी का गट्ठा लेकर वापिस अपने घर आ रही थी, तभी पीपल के पेड़ के पास आरोपी प्रेमनारायण ने फरियादिया का पीछा कर बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। फरियादिया ने चिल्लाचोट की तो आवाज सुनकर उसकी बड़ी सास आ गई, जिसे देखकर आरोपी हाथ छोड़कर भाग गया। फरियादिया ने घर आकर सारी घटना उसके सास, ससुर व पति को बताई। उक्त घटना के संबंध में थाना लालघाटी जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर श्रीमती सुषमा बड़ोनिया ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।