सार्वजनिक स्थल पर अनुमति के बिना नहीं होगा धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह का आयोजन : कलेक्टर

-दो माह तक प्रभावशील रहेगा आदेश, उल्लंघन पर होगी दण्डात्मक कार्रवाई

भिण्ड, 12 अक्टूबर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट किरोड़ीलाल मीना ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत लोकहित में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर कहा है कि आगामी समय में जिले में विभिन्न त्यौहारों, धार्मिक, सामाजिक, आयोजनों के साथ-साथ कई शासकीय एवं राजनैतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, जिसके दौरान जिले के बाजारों एवं मार्गों में भारी भीड एकत्रित होगी।
उन्होंने कहा कि इस दौरान बिना पूर्व अनुमति के रैली, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि के आयोजन से कानून व्यवस्था तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप्प, यू-ट्यूब, फेसबुक के माध्यम से भ्रामक खबरें प्रसारित कर, धार्मिक भावनाएं आहत करने का प्रयास किए जाने से जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोक सम्पत्ति की क्षति की संभावना बढ़ जाती है। उक्त सभी राष्ट्रीय, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य कार्यक्रमों के दौरान जिले में शांति एवं सुरक्षा व सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण बनाये रखना आवश्यक है। परिस्थितियों की आकस्मिकता की तुष्टि होती है तथा ऐसी परिस्थितयां विद्यमान है, जिसमें भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आदेश प्रसारित किया जाना अत्यावश्यक है।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-163 के अंतर्गत भिण्ड जिले में उक्त सभी आयोजनों के सफलतापूर्वक सम्पन्न कराए जाने जिससे किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो, को दृष्टिगत रखते हुए लोकहित में, भिण्ड जिले की सीमान्तर्गत आदेशित किया है कि भिण्ड जिला सीमान्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर धरना प्रदर्शन, रैली, जुलूस, चल समारोह इत्यादि का आयोजन सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही किया जा सकेगा, ऐसे आयोजनों हेतु सर्व संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुभाग अंतर्गत तथा एक अनुभाग से अधिक अनुभाग में आयोजित कार्यक्रमों की अनुमति अपर जिला मजिस्ट्रेट भिण्ड से प्राप्त की जा सकेगी। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा जारी दिनांक से दो माह की अवधि तक प्रभावशील होगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 एवं अन्य दण्डात्मक प्रावधानों के अंतर्गत दण्डनीय होगा।