खाद्य विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई, 26 छोटे-बडे सिलेण्डर जब्त

– दो दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
– घरेलू गैस का दुरुपयोग रोकने के लिए कार्रवाई जारी

ग्वालियर, 28 जुलाई। रसोई गैस का दुरुपयोग अर्थात व्यवसायिक उपयोग रोकने के लिए लगातार कार्रवाई करने के निर्देश कलेक्टर रुचिका चौहान ने खाद्य विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। इस कडी में खाद्य विभाग की टीम ने सोमवार को छापामार कार्रवाई कर विभिन्न दुकानों से घरेलू गैस के 26 छोटे-बडे सिलेण्डर जब्त किए हैं। दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं।
जिला आपूर्ति नियंत्रक विपिन श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार को पिंटो पार्क चौराहे के समीप स्थित नागरिक सुविधा केन्द्र गैस रिफिलिंग सेंटर से रसोई गैस के 14 किलो की क्षमता वाले 3 सिलेण्डर व 5 किलो की क्षमता वाले 10 सिलेण्डर जब्त किए गए हैं। इसी तरह पिंटो पार्क चौराहे के समीप स्थित एक अन्य गैस रिफिलिंग सेंटर से 4 भरे हुए, 2 खाली व 5 किलो क्षमता वाले 7 छोटे सिलेण्डर टीम ने जब्त किए हैं। इन दोनों दुकानदारों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रकरण कायम किए गए हैं। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि घरेलू गैस के दुरुपयोग के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।