शाजापुर, 28 जुलाई। विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) जिला शाजापुर के न्यायालय ने मारपीट के मामले में आरोपी गोपाल सिंह पुत्र बापूलाल सौंध्या, कमल सिंह पुत्र भगवान सिंह सौंध्या, ओमसिंह पुत्र अर्जुन सिंह सौंध्या, विजेन्द्र सिंह पुत्र नारायण सिंह सौंध्या निवासीगण ग्राम फावका, मोहन बडोदिया जिला शाजापुर को धारा 325 भादंवि में दोषी पाते हुए सभी को तीन-तीन वर्ष के कठिन कारावास एवं दो-दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
जिला मीडिया प्रभारी/ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी शाजापुर सचिन रायकवार हवाले से प्रकरण की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक/ एडीपीओ शाजापुर कमल सिंह गोयल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि एक जून 2017 को शाम करीब छह बजे आरोपी गोपाल फरियादी घनश्याम के घर के बाहर चक्कर काट रहा था, तभी फरियादी ने गोपाल को घर के सामने चक्कर काटने को मना किया। जिसके बाद आरोपी गोपाल वहां से चला गया। जब फरियादी मोटर साइकिल से घर जा रहा था तो गांव के चौक में आरोपी गोपाल सौंध्या हाथ में फर्सी लिए तथा उसके साथी कमल, ओम व विजेन्द्र सोंध्या हाथ में लकडी लिए गालियां देते हुए आए और फरियादी को फर्सी, लकडी से मारपीट कर उसे चोट पहुंचाई। आरोपीगण ने जान से खत्म करने की धमकी भी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी घनश्याम ने थाना मोहन बडोदिया पर दर्ज कराई। थाना पुलिस ने संपूर्ण अनुसंधान पश्चात चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होकर आरोपियों को दण्डित किया है।