युवती की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

ग्वालियर, 28 जुलाई। न्यायालय षष्टम अपर सत्र न्यायाधीश ग्वालियर श्रीमती अनीता सिंह के न्यायालय में विचाराधीन चिन्हित एवं जघन्य श्रेणी के विशेष प्रकरण क्र.434/21 में युवती की हत्या करने वाले आरोपी कालू उर्फ अजय सिंह को धारा 302 भादंवि में आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
अभियोजन की ओर से प्रकरण की पैरवी कर रहीं एडीपीओ श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादी ध्रुवसिंह पुत्र भूपसिंह राजपूत निवासी 36-परसादीपुरा, संकटमोचन नगर मुरार ने 11 मई 2021 को पुलिस को बताया कि मैं बच्चों को प्राइवेट कोचिंग पढाता हूं, मेरी लडकी आज करीब 12 बजे दोपहर मैडीकल से दवाई लेने की बोलकर घर से निकली थी, जो घर वापस नहीं आई है। फिर मुझे पुलिस द्वारा सूचना मिली कि तुम्हारी लडकी नीलम की लाश कालू उर्फ अजय तोमर की दुकान में बैजल कोठी के पीछे एनएच रोड पर पडी है। मेरी लडकी नीलम के संबंध कालू उर्फ अजय तोमर से थे, जिसने शादी से इन्कार कर दिया था। दो-तीन साल पहले उसकी रिपोर्ट की थी। केश में दबाव बनाने व शादी न करने की बात को लेकर अजय उर्फ कालू तोमर ने मेरी लडकी की हत्या कर दी है, जिस पर से थाना मुरार पुलिस ने आरोपी कालू उर्फ अजय सिंह तोमर के विरुद्ध धारा 302 भादंवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना की और उक्त प्रकरण को चिन्हित मामलों की श्रेणी में रखा गया। प्रकरण का अनुसंधान पूर्ण कर अभियोजन पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई है।