बेटी को आत्मनिर्भर बनाने सुकन्या योजना में खाता खुलवाएं : कलेक्टर

महिला बाल विकास एवं डाक विभाग के संयुक्त अभियान में सभी लोग सहभागिता निभाएं

भिण्ड, 18 जुलाई। कलेक्टर ने भारत सरकार की महत्वाकांक्षी जनहितकारी सुकन्या समृद्धि खाता योजना में भिण्ड जिले के महिला बाल विकास विभाग व डाक विभाग के समस्त डाकघरों के पारस्परिक समन्वय, आम जनमानस, प्रबुद्ध नागरिकों, स्वयं सेवी संस्थाओं, जन-प्रतिनिधियों, बेटियों के अभिभावकों, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया से सहभागिता एवं सहयोग करने की अपील करते हुए कहा है कि बेटी है जहां खुशियां है वहां, सुकन्या समृद्धि खाता खुलवाएं घर-घर में खुशहाली लाएं की अवधारणा के साथ भारत सरकार द्वारा बेटी बचाओ एवं बेटी पढ़ाओ के तहत बालिकाओं की उच्च शिक्षा तथा विवाह हेतु व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए यह योजना शुरू की गई है।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष की आयु तक की बेटियों का खाता खुलवाया जा सकता है, जमाकर्ता बेटी के नाम से एक ही खाता खोल सकता है। यदि माता-पिता या संरक्षक दो बेटियों के अलग-अलग एक खाता खोल सकते हैं, यदि जुडवा बेटियां हैं तो जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर तीसरा खाता भी खोला जा सकता है, यह खाता एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपए से शुरू किया जा सकता है। बच्ची की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने पर सुकन्या समृद्धि खाता में जमा राशि का 50 प्रतिशत राशि निकाला जा सकता है। बेटी की उम्र 21 वर्ष पूर्ण होने पर खाता परिपक्य होगा, बालिका का विवाह 18 वर्ष के बाद या 21 वर्ष के पहले होता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और ब्याज सहित समस्त रकम दे दी जाएगी। इस महत्वाकांक्षी योजना से आयकर में छूट का लाभ भी मिलता हैै और देश के किसी भी हिस्से में स्थानातांरित किया जा सकता है। खाता खोलने के लिए जरूरी दस्तावेज, जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का फोटो पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ और माता-पिता की फोटो आवश्यक है। खाते में न्यूनतम 250 रुपए और अधिकतम एक लाख 50 हजार रुपए वार्षिक जमा किया जा सकता है। इस खाते की अवधि कुल 21 वर्ष है। कलेक्टर ने सभी से इस महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग एवं सहभागिता करने की अपील की है, जिससे भिण्ड जिले में हर बेटी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके और आत्मनिर्भर हो सके।