चिन्हित जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण में दोषसिद्धि
रायसेन, 19 मई। विशेष न्यायाधीश अजा एवं अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम जिला रायसेन के न्यायालय ने प्रकरण क्र.33/2020 में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कारित करने वाले आरोपीगण वकील मियां बेलदार मेवाती उम्र 25 वर्ष, हबीब खां उर्फ लालू बेलदार मेवाती उम्र करीब 40 वर्ष पुत्रगण बाबू खां बेलदार मेवाती, निवासी वार्ड क्र.दो गढ़ी गैरतगंज, थाना गैरतगंज, जिला रायसेन, चांद मियां बेलदार मेवाती उम्र करीब 22 वर्ष पुत्र बाबू खां बेलदार मेवाती निवासी वार्ड क्र.15 हाल निवासी शुक्ला कॉलोनी, राजीव नगर, सलामतपुर, थाना सलामतपुर, जिला रायसेन को धारा 302/34 भादंसं एवं 3(2)(1) एससी/एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण शासन द्वारा चिन्हित एवं जघन्य सनसनीखेज किए गए मामलों में से एक था। इस मामले में मप्र राज्य की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी रायसेन अनिल कुमार मिश्रा ने की।
अभियोजन मीडिया प्रभारी जिला रायसेन श्रीमती शारदा शाक्य के अनुसार अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी संतोष पुत्र जगमोहन अहिरवार निवासी शुक्ला कॉलोनी सलामतपुर, जिला रायसेन आठ मई 2020 को रात के नौ बजे अपने पापा जगमोहन के पास अपने मोहल्ले में खातून आपा की दुकान के सामने बैठा था, तभी वहां पर वकी मेवाती, लालू मेवाती व चांद मेवाती आएऔर कहने लगे कि उसने उधारी में मछली लिया था उसके पैसे अभी दो, तो फरियादी के पिता ने कहा कि अभी पैसे नहीं हैं, बाद में ले लेना। तो तीनों गालियां देने लगे और जातिसूचक शब्द कहते हुए बोले कि तू हमारे पैसे अभी दे। फरियादी ने कहा कि भैया हम पैसे दे देंगे और फरियादी अपने पिता को वहां से लेकर जाने लगा, तो वकील मियां हाथ में रखी कुल्हाड़ी से जान से मारने की नियत से फरियादी के पिता के सिर में मारा जिससे वह नीचे गिर गए, तभी लालू ने भी अपने हाथ में रखी कुल्हाड़ी से फरियादी के पिता के सिर में मारी, फरियादी बीच-बचाव करने लगा तो चांद मेवाती ने फरियादी के सिर में डण्डा मार दिया। फरियादी चिल्ला या तो वहां उसके छोटे भाई प्रवेन्द्र और अभिषेक आ गए, उन्हें देखकर वकील, चांद और लालू वहां से भाग गए। उन तीनों ने फरियादी के पिता जगमोहन को जान से मारने की नियत से मारा है, जिससे उसके पिता को सिर में चोट आई, जिन्हें ईलाज के लिए वह सांची ले गए और बीच-बचाव में फरियादी को भी सिर में चोट आई। फरियादी व उसके पिता जगमोहन को ईलाज के लिए विदिशा अस्पताल रेफर किया गया और विदिशा में ईजाज के दौरान आहत जगमोहन अहिरवार की मृत्यु हो गई। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज करके अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया था।