शासकीय कार्यालयों, परिसर एवं भवनों में धरना प्रदर्शन पर रोक

बगैर अनुमति के नहीं दिए जा सकेंगे ज्ञापन

भिण्ड, 27 जुलाई। जिला दण्डाधिकारी डॉ. सतीश कुमार एस ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत कार्यालय कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला चिकित्सालय, नगर पालिका कार्यालय, ऊर्जा विभाग कार्यालय भिण्ड आदि के परिसर, भवनों में किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना, नारेबाजी किए जाने एवं जुलूस के साथ शस्त्र लेकर घूमना प्रतिबंधित किया है एवं उक्त परिसर, भवनों की वाउण्ड्रीबाल के भीतर किसी किस्म का प्रदर्शन, जुलूस, धरना, पांच या पांच से अधिक लोगों का समूहन तथा रैली पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा है कि ज्ञापन दिए जाने की अनुमति हेतु आवेदन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी जिला भिण्ड को 72 घण्टे पूर्व प्रस्तुत कर प्राप्त करना होगी। बिना पूर्व अनुमति के ज्ञापन ग्राह्य नहीं किया जाएगा तथा ज्ञापन अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा जारी अनुमति में वर्णित व चिन्हित स्थानों पर ही लिए जाएंगें। उन्होंने कहा कि कलेक्ट्रेट, न्यायालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला चिकित्सालय, नगरपालिका कार्यालय, ऊर्जा विभाग कार्यालय भिण्ड आदि के परिसर/ भवनों में विभिन्न राजनैतिक/ कतिपय संगठनों के माध्यम से जुलूस आदि लेकर आते हैं तथा नारेबाजी करते हैं। इससे कार्यालयों एवं न्यायालय के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है तथा अशांति उत्पन्न होकर तनाव उत्पन्न होता है। साथ ही जुलूस के साथ बंदूक/ शस्त्र आदि लेकर भी कई व्यक्ति परिसर में अनावश्यक बाधा उत्पन्न कर तनाव पैदा करते है। जिससे कार्यालयीन एवं न्यायालयीन कार्य में अवरोध तो होता ही है, साथ ही कार्यालय एवं न्यायालय की गरिमा भी धूमिल होती है एवं शस्त्र लेकर सार्वजनिक परिसर में घूमने से कभी भी कोई अप्रिय घटना होने का अंदेशा बना रहता है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यालयों एवं परिसरों में जनसामान्य सुरक्षा व कलेक्टर कार्यालय एवं न्यायालय की गरिमा तथा लोक परिशांति बनाए रखने के लिए तत्काल रूप से प्रतिबंधात्मक आदेश प्रसारित किया जाना आवश्यक है। यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रावधानों के अन्तर्गत एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है।

आदेश इन पर नहीं होगा प्रभावशील

सुरक्षा एवं कर्तव्य पालन के समय लगे सुरक्षा बल अद्र्धसैनिक वल, पुलिस बल, नगर सैनिक बल आदि पर तथा विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों की सुरक्षा हेतु लगाए पुलिस एवं अन्य शासकीय बल पर प्रभावशील नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने की दशा में धारा 188 भादंवि तथा अन्य अधिनियमों के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।