मप्र हाउसिंग बोर्ड के पांच भ्रष्ट अधिकारियों एवं दो ठेकेदारों को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास

भोपाल, 05 जुलाई। विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भोपाल के विशेष न्यायाधीश श्री राजीव पाल के न्यायालय ने विशेष प्रकरण क्र.11/08 थाना ईओडब्यू भोपाल के अपराध क्र.31/04 में आरोपीगण वायआर गौडसे, एमके कयूमी, एमसी त्रिवेदी, एमक्यू खान, आरसी कराडा को धारा 120बी, 420, 467, 468, 471 भादंवि एवं धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की प्रत्येक धारा में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपए अर्थदण्ड , आरोपी प्रकाश मीरचंदानी, हरमिंदर सिंह सूरी को धारा 420, 467, 468, 471 120बी भादंवि में तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व दो-दो हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक/ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती हेमलता कुशवाह ने की।
जनसंपर्क अधिकारी भोपाल संभाग एडीपीओ मनोज त्रिपाठी के अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है कि मप्र हाउसिंग बोर्ड अभिरुचि परियोजना के अंतर्गत सुभाष नगर भोपाल अभिरुचि परिसर के निर्माण कार्य में शासन को मप्र हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी/ कर्मचारी एवं ठेकेदारों ने षडय़ंत्र करके मेनुअल के विपरीत मापों का आकलन कर घटिया निर्माण कार्य करवाया एवं कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर ठेकेदारों को अनुचित रूप से भुगतान किया गया, जिससे शासन को आर्थिक हानि हुई, मप्र हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई थी। जांच के उपरांत भ्रष्टाचार किए जाने का सही पाए जाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें आरोपी निर्मल सिंह सूरी (ठेकेदार) की मृत्यु विचारण के दौरान हो गई थी। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपीगण वायआर गौडसे (सहायक यंत्री), एमके कयूमी (उपयंत्री), एमसी त्रिवेदी(उपयंत्री), एमक्यूआर खान (उपयंत्री), आरसी कराडा (उपयंत्री), प्रकाश मीरचंदानी (ठेकेदार), हरमिंदर सिंह सूरी (ठेकेदार) को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया है।