भिण्ड, 24 दिसम्बर। उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर कलेक्टर सतीश कुमार एस के मार्गदर्शन में कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें खाद्य विभाग, नापतौल विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, जीवन बीमा निगम के अधिकारी-कर्मचारियों साथ जागरुक उपभोक्ता उपस्थित थे।
सर्वप्रथम जिला आपूर्ति अधिकारी अवधेश पाण्डेय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020 के प्रावधानों व उपभोक्ता अधिकारों से संबधित जानकारी उपलब्ध कराई। नापतौल विभाग की ओर से श्रीमती निधि श्रीवास्तव द्वारा नापतौल अधिनियम के तहत दूध लेते समय नाप देखे, सिलेण्डर लेते समय उसका बजन अवश्य कराएं सब्जी लेते समय पत्थर के बांटों से न खरीदें, आटा पैकिंग लेते समय उसकी वजन की तौल आवश्यक कराएं यदि बजन में किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो उपभोक्ता नापतौल विभाग में शिकायत कर सकता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती रीना बंसल द्वारा मिलावट के संबंध में जानकारी दी गई उनके द्वारा बताया गया कि दूध में पानी, यूरिया, डिटरजेंट आदि की मिलावट होने पर उसके प्राथमिक परीक्षण करने हेतु उपाय बताए गए, मसाले, काली मिर्च, चाय-पत्ती आदि खाद्यान्न वस्तु में प्रथम दृष्टया परीक्षण करने हेतु उपाय बताए गए।
शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों को पाठ्यक्रम में उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विषय सम्मलित कर बच्चों को जागरुक करने से संबंधित जानकारी दी गई। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से अजय कुमार द्वारा कुपोषण से बचाव एवं बच्चों व महिलाओं को होने वाली बीमारियों के बचाव व उनके विरुद्ध घरेलू हिंसा आदि के संबंध में जानकारी उपलब्ध करा। पेट्रोल पंप ऐसोसियन की ओर से अमरीश गुप्ता द्वारा पेट्रोल व डीजल लेते समय उपभोक्ताओं को वरती जाने वाली सावधानिया व परीक्षण के संबंध में जानकारी दी। अंत में सुनील मुदगल कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में अजय अष्ठाना कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी गोहद व जागरुक उपभोक्ता उपस्थित थे।