कलेक्टर ने कहा-बिचोलियों द्वारा अन्य राज्यों की धान बेचने पर नोडल अधिकारी रखें नजर
भिण्ड, 23 दिसम्बर। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस ने कहा कि प्रमुख सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के लिए जारी की गई उपार्जन नीति के अनुसार उपार्जन की कार्रवाई संपादित की जा रही है। जिले में ज्यादातर धान लंबी किस्म की होती है, जबकि अवैध पंजीकृत व्यक्ति एवं विचौलियों द्वारा अन्य राज्यों की कांति धान बेचने का प्रयास किया जाता है। नोडल अधिकारी बिचोलियों द्वारा अन्य राज्यों की धान बेचने पर नजर रखें कि किसी अन्य राज्य की धान उपार्जन केन्द्र पर नहीं बेची जा सके। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन हेतु पूर्व में जारी निर्देशो के साथ-साथ निम्नानुसार कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।
खरीदी केन्द्र के नोडल अधिकारी के कर्तव्य
नोडल अधिकारी द्वारा निर्धारित दस्तावेजों का परीक्षण कर उपार्जन केन्द्र प्रभारी को प्रमाणीकरण देने के उपरांत ही खरीदी की जा सकेगी। उसके बाद ही खरीदी गई धान की फसल को ऑनलाइन इन्द्राज करने की अनुमति के पश्चात ही पोर्टल पर एंट्री की जाएगी। कांति धान को छोड़कर अन्य किस्म की धान होने पर नोडल अधिकारी द्वारा विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। क्रांति धान होने पर नोडल अधिकारी द्वारा विक्रय प्राधिकार पत्र संबंधित तहसीलदार को प्रस्तुत किया जाएगा, जो समुचित जांच उपरांत विकय प्राधिकार पत्र जारी कर सकेगा। उपार्जन केन्द्र पर फसल विक्रय हेतु उपस्थित हुए कृषक द्वारा लाई गई उपज के भौतिक सत्यापन हेतु नोडल अधिकारी द्वारा वीडियो बनाकर उसे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे।
ऐसे जारी होगा विक्रय पत्र
संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा कृषक की क्रांति धान की जांच कर विक्रय प्राधिकार पत्र जारी किया जाएगा। उसके पश्चात ही कृषक से धान की खरीदी की जाएगी।
जांच के आधार
तहसील कृषकों के माध्यम से कांति धान का कितना रकवा कृषक द्वारा बोया गया है अथवा नहीं इसकी पुष्टि की जाएगी। कृषि उपज मण्डियों में कृषक द्वारा विकय की गई धान का रिकार्ड से विक्रय मात्रा एवं उत्पादित मात्रा से मिलान करना। खेत में बोई गई धान की बालियों को एकत्रित कर उनका परीक्षण उपरांत क्रांति धान होने की पुष्टि करना। धान की जड़, डंठल से कांति धान होने की पहचान करना। धान पिछले वर्ष की तो नहीं है, इस बात की जांच भौतिक रूप से देखकर तय करना। अत: इस आदेशानुसार समस्त नोडल अधिकारी अपने-अपने खरीदी केन्द्रों पर उपस्थित होकर पात्र कृषकों की खरीदी की कार्रवाई सुनिश्चित कराएंगे।