यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 30 आरोपियों पर तीन लाख 62 हजार का जुर्माना

ग्वालियर, 18 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला ग्वालियर मयंक मोदी के न्यायालय ने वाहन चैंकिग के दौरान परमिट व फिटनैस की शर्तों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर को धारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192, 56/192 के अधीन दण्डनीय होने पर तीन लाख 62 हजार रुपए के जुर्माने से दण्डित है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ग्वालियर श्रीमती तृप्ती श्रीवास्तव ने बताया कि गत शुक्रवार को यातायात पुलिस द्वारा थाना कंपू एवं गोला का मन्दिर पर चैकिंग के दौरान वाहन चालक हंसराज निवासी लश्कर, जेठानंद प्रजापति, मुरलीधर चौरसिया, रामनिवास एवं धर्मेन्द्र चौहान पर दस-दस हजार रुपएका जुर्माना लगाया एवं आरोपी अमन निवासी थाटीपुर, बीरेन्द्र, मनीष, सिद्धांत, साधू, नंदकिशोर, दिनेश, भूमलेश, धीरेन्द्र सिंह, हरिमोहन सिंह, धर्मेन्द्र, राजेन्द्र सिंह, सतीश खां, जनक सिंह, भरत, जितेन्द्र सिंह, तिलक, ब्रजेश सिंह, विनोद शंकर सिंह, उपेन्द्र निवासी सीपी कॉलोनी, रामचन्द्र कुशवाह, समरजीत कौर निवासी खेरी माता, संतोष खटीक, सुभाष निवासी जलालपुर पर 12-12 हजार रुपए उक्त वाहन को चैक करने पर वाहन चालक द्वारा परमिट व फिटनैस प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक द्वारा मोटर यान अधिनियम की धारा 66/192(क) के अधीन दण्डनीय है वाहन को विना फिटनेस के चलाया जो मोटरयान अधिनियम की धारा 56/192 का दण्डनीय है। आरोपियों ने न्यायालय के समक्ष अपना अपराध स्वीकार किया। जिस पर न्यायालय ने आरोपीगण पर कुल तीन लाख 62 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया।