अवैध शराब रखने वाले आरोपी को दो वर्ष का कारावास

न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

विदिशा, 18 दिसम्बर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला विदिशा चंदन सिंह चौहान के न्यायालय ने आरोपी संतोष रघुवंशी ग्राम अमउखेड़ी को मप्र आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) एवं धारा 45 में दो वर्ष का साधारण कारावास एवं एक लाख रुपए जुर्माने की सजा से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में पैरवी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने की।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी जिला विदिशा सुश्री गार्गी झा के हवाले से पैरवीकर्ता अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि तीन जनवरी 2020 को दोपहर के समय अशोक नगर विदिशा मार्ग पर टाटा इंडिका कार की डिग्गी में दो प्लास्टिक की थैली में 200-200 पाव देसी प्लेन मदिरा बिना लाईसेंस के व्यवसाय करने की नियत से आरोपी के कब्जे से जप्त की गई थी। आरोपी को पूर्व में भी न्यायालय द्वारा बिना लाईसेंस के मदिरा अवैध रूप से मदिरा बेचने के अपराध में दण्डित किया जा चुका है। उसके पश्चात भी आरोपी द्वारा पुन: अपराध कारित किया गया। जिसके लिए उसे पूर्व में भी दो बार दण्डित किया जा चुका है। न्यायालय ने अपने निर्णय में वर्णित किया कि अभियुक्त का आरोप सामान्य प्रकृति का अपराध न होकर समाज के लिए नकारात्मक प्रभाव कारित करता है एवं अभियुक्त संतोष की गंभीर आपराधिक मनोवृत्ति को दर्षाता है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनीष कथोरिया के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दो वर्ष के कारावास एवं एक लाख रुपए जुमाने से दण्डित किया है।