आरोपियों ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन एवं थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में डाली थी बाधा
ग्वालियर, 18 दिसम्बर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ग्वालियर श्री आशीष श्रीवास्तव के न्यायालय ने कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन एवं थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा करने वाले डीजे संचालक आरोपीगण लोकेन्द्र व रिंकू को धारा 353, 188 भादवि का दोषी पाते हुए दोनों को एक-एक वर्ष का कारावास व 700-700 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहीं सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी कु. स्नेहलता चंदेल ने बताया कि 20 फरवरी 2014 को मुखबिर की सूचना पर से थाटीपुर थाना क्षेत्र में मेहरा गांव में शादी पार्टी में डीजे संचालक आरोपीगण लोकेन्द्र व रिकूं सर्वोच्च न्यायालय व जिलाधीश के आदेश के उल्लंघन में रात्रि 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाते हुए मिले व थाटीपुर में पदस्थ थानेदार व पुलिस टीम द्वारा समझाइस देने पर भी आरोपीगण द्वारा डीजे बंद न करते हुये थानेदार व पुलिस टीम के साथ झूमाझटकी कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की, जिस पर से आरोपीगण के विरुद्ध धारा 353, 188 भादंवि का अपराध पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना दौरान अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया। न्यायालय ने अभियोजन के साक्ष्यों व तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपियों को उक्त सजा सुनाई है।