शाजापुर, 18 दिसम्बर। जेएमएफसी शाजापुर श्री हर्षिता सिंगार के न्यायालय ने तेजी व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने वाले आरोपी अनिल पुत्र जीतमल पाटीदार निवासी ग्राम रंथभंवर, जिला शाजापुर को धारा 337 भादंवि में एक माह का सश्रम कारावास व एक हजार रुपए अर्थदण्ड तथा धारा 338 भादंवि में तीन माह का सश्रम कारावास व दो हजार रुपए जुर्माने से दण्डित किया है।
एडीपीओ शाजापुर श्रीमती सुषमा बडोनिया ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2018 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सारंगपुर से प्राप्त तहरीर की जांच के दौरान आहतगण के कथन लेखबद्ध करने पर आहत गंगाराम ने बताया कि 19 नवंबर 2018 को शाम 7:30 बजे के मध्य आहत गंगाराम अपने वाहन मोटर साइकिल से मंगलाज से टिटोडीखेड़ा जा रहा था, तब मंगलाज एवं धतावद के मध्य सामने से आ रही एक सफेद रंग की कार क्र. एम.पी.20 सी.एफ.9536 के चालक ने वाहन को तेज गति व लापरवाही पूर्वक चलाकर टक्कर मार दी। जिससे गंगाराम व सीताराम को चोटे आई। उक्त घटना के संबंध में थाना सलसलाई जिला शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान मेडीकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 338 भादंवि का इजाफा किया गया। अनुसंधान पश्चात सक्षम न्यायालय में आरोपी अनिल पुत्र जीतमल पाटीदार के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियेाजन अधिकारी जिला शाजापुर श्रीमती सुषमा बड़ोनिया ने की। प्रकरण में आई साक्ष्य व अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए दण्डित किया है।